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COVID19: मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी करने वाले सावधान, हो सकती है 7 साल की जेल

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने मास्क और हैंड सेनेटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 

India TV Business Desk Written by: India TV Business Desk
Published on: March 14, 2020 10:14 IST
mask and hand sanitizer, - India TV Paisa

mask and hand sanitizer 

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार (14 मार्च) को मास्क और सेनेटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में लिखा है कि ' कोरोना #COVID19 वायरस के खतरे के बाद बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन कर 2, 3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क, एन-95 मास्क और हैंड सेनेटाइजर को 30/6/2020 तक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। इससे इनकी उपलब्धता बढ़ेगी और कालाबाजारी रूकेगी।'

अधिसूचना के मुताबिक, अब अगर हैंड सेनेटाइजर और मास्क की कोई कालाबाजारी करता है, तो उस पर दोष सिद्ध होने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इस समय देश में हैंड सेनेटाइजर और मास्क की कालाबाजारी के चलते कमी देखी जा रही है। हालांकि, सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगों को आसानी से दोनों चीजें मिल सकेंगी। दूसरी तरफ, कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देश में अबतक कोरोना वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बाजार में जांच किट, उपकरण, सेनेटाइजर, मास्क आदि की कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि दवा की कीमतों पर फिलहाल इसका असर नहीं है।  

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