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हिन्दू अविभाजित फैमिली चाहें तो TAX की बचत कर सकते हैं ज्यादा, यहां समझें पूरी बात

 Published : Oct 30, 2023 07:07 pm IST,  Updated : Oct 30, 2023 07:07 pm IST

सिर्फ विवाहित जोड़े और कम से कम एक बच्चा मिलकर हिन्दू अविभाजित फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए, फैमिली के कर्ता या प्रमुख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक शपथ-पत्र देना होता है।

एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता।- India TV Hindi
एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। Image Source : FILE

अगर आप व्यक्तिगत तौर पर नौकरी करते हैं और दूसरे सोर्स आपकी अतिरिक्त इनकम है तो हिन्दू अविभाजित फैमिली (HUF) के तहत आपके सामने अच्छा खासा टैक्स बचाने का भी ऑप्शंस है। इसके लिए हिन्दू अविभाजित फैमिली (Hindu undivided family) के कर्ता या प्रमुख को एक काम करना होता है। एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए, फैमिली के कर्ता या प्रमुख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक शपथ-पत्र देना होता है। साथ में नई इकाई को पैन के साथ एप्लीकेशन देना होता है जिसमें हिन्दू अविभाजित फैमिली की पूरी डीटेल होती है। लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, यहां बता दें कि सिर्फ विवाहित जोड़े और कम से कम एक बच्चा मिलकर हिन्दू अविभाजित फैमिली क्रिएट कर सकते हैं।

HUF कैसे करता है काम

हिन्दू अविभाजित फैमिली (Hindu undivided family)  का कर्ता सबसे उम्रदराज पुरुष या महिला हो सकता है। यह परिवार में पैदा हुए सदस्य हमवारिस हो सकते हैं।  हमवारिस एचयूएफ विभाजन के लिए डिमांड कर सकते हैं। साथ ही यह यह चेक पर साइन करने और हिन्दू अविभाजित फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑथोराइज्ड होते है। दूसरे सदस्य कर्ता या विभाजन की डिमांड नहीं कर सकते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख हिन्दू अविभाजित फैमिली क्रिएट कर सकते हैं।

HUF देता है एडिशनल छूट और डिडक्शन
अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर इनकम टैक्स (income tax) की धारा 80सी की लिमिट पूरा कर लेता है तो एचयूएफ अकाउंट मेंबर के लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भुगतान कर सकता है। यहां बता दें, एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। धारा 80सी के तहत एचयूएफ मेंबर के लिए धारा 80सी के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लाइवमिंट के मुताबिक,इनकम टैक्स की धारा 54एफ के तहत इंडिविजुअल को छूट तभी मिलती है जब उसके पास एक से ज्यादा रेसिंडेंशियल प्रॉपर्टी न हो। अगर दूसरी प्रॉपर्टी एचयूएफ (HUF) के नाम से है तब भी छूट संभव है। कोई भी दो प्रॉपर्टी खुद की कैटेगरी में विचारनीय हो सकता है, जिस पर टैक्स नहीं है।

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