

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार हो सकती हैय़ जानिए क्या हैं नियम-
Image Source : file photoमुख्यमंत्री और किसी विधानसभा सदस्य को सदन से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
Image Source : file photoअगर मुख्यमंत्री या विधानसभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है, तो सदन के अध्यक्ष से मंजूरी लेना जरूरी है।
Image Source : file photoलालू यादव को जब 1997 में गिरफ्तार किया गया था, तब उन्होंन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
Image Source : file photoसत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है।
Image Source : file photoमुख्यमंत्री को सिर्फ सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
Image Source : file photoमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया भी जाता है, तो भी वो इस्तीफा देने के लिए कानूनन बाध्य नहीं है. मुख्यमंत्री तभी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, जब उसे किसी क्रिमिनल मामले में दोषी ठहराया जाए।
Image Source : file photoईडी ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है।
Image Source : file photoझारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन होंगे।
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