

शराब के ठेके का लाइसेंस पाने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। लेकिन इस लेख में हम सामान्य नियम की बात करेंगे।
Image Source : File Photoशराब के ठेके के लिए सरकार द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है।
Image Source : File Photoइसके बाद लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है।
Image Source : File Photoइसके लिए कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिसमें हैसियत प्रमाण पत्र अहम है।
Image Source : File Photoदेसी शराब और अंग्रेजी शराब बेचने के लिए अलग-अलग लाइसेंस होते हैं।
Image Source : File Photoदेसी और अंग्रेजी शराब से जुड़े दो तरह के लाइसेंस होते हैं, जिन्हें ऑन लाइसेंस और ऑफ लाइसेंस कहा जाता है।
Image Source : File Photoऑन लाइसेंस मतलब सामान्य शराब ठेका। वहीं ऑफ लाइसेंस बार और होटलों में शराब बेचने के लिए होता है।
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