घर बैठे मतदान करने के क्या हैं नियम? चुनाव आयोग को दीजिए सुझाव

घर बैठे मतदान करने के क्या हैं नियम? चुनाव आयोग को दीजिए सुझाव

Image Source : PTI

दिव्यांगजन या बुजुर्ग जिनकी आयु 85 साल से ज्यादा है, उनके लिए घर से वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई गई है।

Image Source : PTI

मतदान अधिकारी ऐसे वोटरों के घर जाकर बैलेट पेपर से मतदान कराएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

Image Source : PTI

घर बैठे वोट करने के लिए फॉर्म 12 डी भरना पड़ता है। इसके तीन दिन बाद सेक्टर पदाधिकारी के ऑफिस में फॉर्म को जमा करना होता है।

Image Source : PTI

आवेदन की जांच के बाद ही मतदान के दिन आपके घर वोटिंग ऑफिसर बैलेट पेपर से मतदान कराने आएंगे।

Image Source : PTI

देश में इस बार कुल 1.85 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। वहीं 2.38 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 साल से अधिक हैं।

Image Source : PTI

छात्र, नौकरीपेशा लोग जो वोट नहीं कर पाते, वो चुनाव आयोग को सुझाव दें, ताकि ऐसी व्यवस्था हो सके कि घर से दूर होने पर भी उनके मत का इस्तेमाल हो सके।

Image Source : PTI

Next : 1971 में राजधानी दिल्ली की आबादी कितनी थी?