वोटर के पास क्या-क्या अधिकार होते हैं? बहुत कम लोगों को है जानकारी

वोटर के पास क्या-क्या अधिकार होते हैं? बहुत कम लोगों को है जानकारी

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भारतीय संविधान में नागरिकों को कई स्पेशल अधिकार दिए गए हैं।

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भारत में मतदान नागरिकों का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक को एक ही वोट डालने का हक है।

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18 साल की आयु के बाद नागरिक वोट दे सकते हैं।

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मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जानकारी का पूरा अधिकार है।

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वोटर को उम्मीदवारों के घोषणा पत्र, वित्तीय लेखा-जोखा, आपराधिक पृष्ठिभूमि के बारे में जानने का हक है।

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पसंद के उम्मीदवार न होने पर मतदाता को नोटा यानी किसी को न चुनने का अधिकार है।

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जो व्यक्ति मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच सकते वे चुनाव आयोग की मदद से डाक मत पत्र से वोटिंग कर सकते हैं।

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85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए घर से वोट करने की सुविधा होगी।

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सामान्य जनता के अलावा पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति भी वोट दे सकता है।

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जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत या सजा काट रहा है वो वोटिंग नहीं कर सकता।

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