ट्रेन से तकिया-चादर चुराने पर कितनी सजा होती है?

ट्रेन से तकिया-चादर चुराने पर कितनी सजा होती है?

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ट्रेन की एसी कोच में यात्रियों को कंबल, तकिया और चादर दिया जाता है।

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भारत में अक्सर रेलवे से लोग तकिया, कंबल और चादर आदि को चोरी कर लेते हैं।

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रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023-24 में रेलवे के 18,208 चादर, 2,796 कंबल, 19,767 पिलो कवर और 3,08,505 तौलिए चोरी हुए।

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पर क्या आप जानते हैं कि रेलवे के सामान को चोरी करने पर सजा का क्या प्रावधान है?

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रेल संपत्ति अधिनियम 1966 में रेल संपत्ति की चोरी और इस पर कब्जे पर सजा के बारे में बताया गया है।

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रेल संपत्ति की चोरी या इस पर कब्जे के पहले अपराध पर 1 साल से 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है।

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इसके साथ ही रेल संपत्ति की चोरी करने वाले पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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रेल संपत्ति की चोरी के दूसरे या फिर इसके बाद के अपराध के लिए 2 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

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इसके साथ ही रेल संपत्ति की चोरी करने वाले शख्स को 2000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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