

हाई कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है
Image Source : pexelsइस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 (1)(b) और 124(4) में है
Image Source : pexelsइसके लिए होने वाली जांच प्रक्रिया का जिक्र जज (इंक्वारी) एक्ट 1968 में है
Image Source : pexelsहाई कोर्ट के जज को तभी हटाया जा सकता है, जब वह अपने पद का दुरुपयोग करे या भ्रष्टाचार में लिप्त हो
Image Source : pexelsइसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजा जाता है
Image Source : pexelsअगर राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे देते हैं तो जज को हटाया जाता है
Image Source : pexelsइस प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों और 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं
Image Source : pexelsइसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन होता है, जिसमें CJI, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित जज होते हैं
Image Source : pexelsजज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है
Image Source : pexelsNext : ऑक्टोपस से जुड़ी ये बातें जानकर हो जाएंगे हैरान