हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने का तरीका क्या है?

हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने का तरीका क्या है?

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हाई कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है

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इस प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 (1)(b) और 124(4) में है

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इसके लिए होने वाली जांच प्रक्रिया का जिक्र जज (इंक्वारी) एक्ट 1968 में है

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हाई कोर्ट के जज को तभी हटाया जा सकता है, जब वह अपने पद का दुरुपयोग करे या भ्रष्टाचार में लिप्त हो

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इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजा जाता है

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अगर राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे देते हैं तो जज को हटाया जाता है

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इस प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सांसदों और 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं

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इसके बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन होता है, जिसमें CJI, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित जज होते हैं

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जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है

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