आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है?

आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है?

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लोकसभा 2024 की चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है। इसके मुताबिक, 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होना है।

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19 अप्रैल से लोकसभा के पहले चरण के चुनाव शुरू होंगे, ये चुनाव 43 दिनों तक होने हैं, पहले चरण में 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश की 102 सीटों पर वोटिंग होगी।

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वहीं, आखिरी चरण 1 जून को होगा, इसमें 8 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की 57 सीट पर वोटिंग होगी।

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इसका ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने किया है, राजीव कुमार देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

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इसके बाद से लोग जानना चाहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है?

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आइए जानते हैं इसका जवाब...

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मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।

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जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को संसद की कुल संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। शर्त हैं कि बस निष्कासन का आधार सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता हो।

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इसके अलावा, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बता दें कि देश में अब तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाया गया।

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