

इनकम टैक्स बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में आप सही निवेश प्लान लेकर टैक्स बचत करने के साथ शानदार रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं।
Image Source : File5 साल की बैंक एफडी कर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स बचत कर सकते हैं।
Image Source : Fileईएलएसएस यानी की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में निवेश कर 80सी के तहत कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Image Source : Fileपब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश पर कर छूट मिलती है। ध्यान रहे कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है।
Image Source : Fileनेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश कर धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक के छूट पा सकते हैं।
Image Source : Fileनेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर आप अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Image Source : Fileहोम लोन पर टैक्स छूट। आप होम लोन के चुकाए ब्याज की रकम पर 2,00,000 रुपये सालाना तक टैक्स छूट पा सकते हैं।
Image Source : Fileबेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 80 सी के तहत 1.50 लाख तक छूट मिलती है।
Image Source : FileNext : 3 साल की FD पर Post Office, बैंक या SFB में कहां सबसे ज्यादा मिल रहा ब्याज?