क्या आप कोई संपत्ति नकद में बेच सकते हैं?

क्या आप कोई संपत्ति नकद में बेच सकते हैं?

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99acres के मुताबिक, आप नकद में संपत्ति की बिक्री कर सकते हैं लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अनुसार, सभी संपत्ति सौदे नकद में नहीं हो सकते।

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आयकर अधिनियम की धारा 269ST के मुताबिक, अगर किसी संपत्ति की कीमत 2 लाख रुपये से अधिक है तो उसे कानूनी तौर पर पूरी तरह नकद में नहीं बेचा जा सकता।

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तय सीमा से अधिक नकद प्राप्त करके कानून का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं को प्राप्त राशि पर 100 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ सकता है।

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आयकर अधिनियम की धारा 269ST के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था किसी स्रोत से एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद प्राप्त नहीं कर सकता है।

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अगर विक्रेता संपत्ति बेचने के बाद 4 लाख रुपये नकद स्वीकार करता है, तो उसे 100 प्रतिशत (4 लाख रुपये) जुर्माना देना पड़ सकता है।

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उच्च मूल्य की संपत्ति के सौदे में कानूनी जोखिम से बचने के लिए किसी टैक्स पेशेवर से परामर्श करना उचित है।

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