

मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत ड्राइविंग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
Image Source : Canvaहालांकि, कई बार हेलमेट पहने रहने के बावजूद पुलिस 2000 रुपये तक का चलान काट देती है। अधिकतर लोग समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी गलती क्या थी।
Image Source : Canvaआप भी इस तरह के परेशानी में न फंसे इसके लिए आपको बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम बता रहे हैं।
Image Source : Canvaमोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप अगर बाइक चलाते समय यदि हेलमेट लगाते हैं लेकिन उसकी स्ट्रैप बांधना भूल जाते हैं तो यह दंड का कारण बन सकता है।
Image Source : Canvaमोटर वाहन नियम 194डी के अनुसार बाइक या स्कूटर चलाने वाले का 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।
Image Source : Canvaमोटर वाहन नियम के इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में व्यक्ति के जान को बचाना है।
Image Source : Canvaमोटर वाहन अधिनियम 194डी के मुताबिक बाइक चलाने के दौरान हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।
Image Source : Canvaवहीं बिना बीआईएस मार्क के हेलमेट के इस्तेमाल पर भी 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।
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