

अगर EPFO अकाउंट में 36 महीनों यानी 3 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उस खाते को निष्क्रिय या इनएक्टिव कर देता है।
Image Source : Fileअगर आपका भी ईपीएफओ खाता निष्क्रिय हो गया है तो आप फिर उसे चालू कर सकते हैं। हाल ही में EPFO ने लोगों के लिए अपने EPF अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए एक नया SOP लागू किया है।
Image Source : FileSOP के अनुसार, EPF अकाउंट को अनब्लॉक करने से पहले यूजर को यह जांचना होगा कि उनका KYC विवरण अपडेट है या नहीं।
Image Source : Fileसबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें।
Image Source : Fileइसके बाद हेल्थ डेस्क सेक्शन पर क्लिक करें। फिर इनऑपरेटिव अकाउंट टैब पर क्लिक करें।
Image Source : Fileइसके बाद दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार सभी स्टेप को फॉलो करें। अब नया पेज खुलेगा। इसमें ‘KYC Update Request’ फॉर्म भरें और जरूरी पेपर अपलोड करें।
Image Source : Fileसभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। EPFO दस्तावेजों को जां करने के बाद EPF खाते को एक्टिवेट कर देगा।
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