

आयकर अधिनियम के तहत गिफ्ट से मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन से बदले में कोई भुगतान किए बिना मिला धन, अचल संपत्ति या चल संपत्ति से है।
Image Source : FILEभारत में गिफ्ट पर टैक्स तब लगाया जाता है, जब मिले गिफ्ट का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक हो।
Image Source : FILEभारत में गैर-रिश्तेदारों से ₹50,000 से अधिक मूल्य के गिफ्ट (उपहार) टैक्स योग्य हैं। टैक्स की दर आपके आयकर स्लैब (5%-30%) पर निर्भर करती है।
Image Source : FILEमाता-पिता, जीवनसाथी या भाई-बहन सहित अन्य करीबी रिश्तेदारों से मिले उपहार टैक्स फ्री होते हैं। आयकर विभाग ने इसकी परिभाषा तय कर रखी है।
Image Source : FILEआयकर नियमों के तहत पिता की बहन का पति यानी फूफा रिश्तेदारों की परिभाषा के दायरे में आते हैं, इसलिए फूफा से मिले गिफ्ट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है।
Image Source : FILEइसी तरह, आयकर नियमों के तहत मां की बहन का पति यानी मौसा भी रिश्तेदारों की परिभाषा में फिट बैठते हैं तो इनसे भी मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं बनता है।
Image Source : FILEमित्रों को रिश्तेदारों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए उनसे मिला कोई भी उपहार टैक्स योग्य होता है।
Image Source : FILENext : भारत के ₹345 इस देश के 1 लाख के बराबर, जानें ₹1 की वैल्यू