क्या फूफा-मौसा से मिले गिफ्ट पर भी चुकाना होता है TAX? जानें क्या कहता है नियम

क्या फूफा-मौसा से मिले गिफ्ट पर भी चुकाना होता है TAX? जानें क्या कहता है नियम

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आयकर अधिनियम के तहत गिफ्ट से मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संगठन से बदले में कोई भुगतान किए बिना मिला धन, अचल संपत्ति या चल संपत्ति से है।

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भारत में गिफ्ट पर टैक्स तब लगाया जाता है, जब मिले गिफ्ट का मूल्य एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक हो।

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भारत में गैर-रिश्तेदारों से ₹50,000 से अधिक मूल्य के गिफ्ट (उपहार) टैक्स योग्य हैं। टैक्स की दर आपके आयकर स्लैब (5%-30%) पर निर्भर करती है।

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माता-पिता, जीवनसाथी या भाई-बहन सहित अन्य करीबी रिश्तेदारों से मिले उपहार टैक्स फ्री होते हैं। आयकर विभाग ने इसकी परिभाषा तय कर रखी है।

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आयकर नियमों के तहत पिता की बहन का पति यानी फूफा रिश्तेदारों की परिभाषा के दायरे में आते हैं, इसलिए फूफा से मिले गिफ्ट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है।

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इसी तरह, आयकर नियमों के तहत मां की बहन का पति यानी मौसा भी रिश्तेदारों की परिभाषा में फिट बैठते हैं तो इनसे भी मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं बनता है।

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मित्रों को रिश्तेदारों की सूची में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए उनसे मिला कोई भी उपहार टैक्स योग्य होता है।

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