

न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में हुए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ने से अब 7.75 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 11 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री बना सकते हैं। आइए जानते हैं।
Image Source : pixabayटैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के अनुसार, यहां 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन से आपकी टैक्सेबल इनकम 10.5 लाख रुपये बचेगी।
Image Source : pixabayअब आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट पा सकते हैं। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम बची 9 लाख रुपये।
Image Source : pixabayजैन के अनुसार, अब आप NPS में सालाना 50 हजार रुपये इनवेस्ट करके सेक्शन 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का टैक्स बचा सकते हैं। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम 8.50 लाख रुपये बची।
Image Source : pixabayअगर आपके पास होम लोन है, तो आप सेक्शन 24B के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं।
Image Source : pixabayजैन के अनुसार, होम लोन की बजाय आप HRA पर टैक्स छूट चाहते हैं, तो 11 लाख की सैलरी पर 2,40,000 का एचआरए बन जाएगा। इस तरह टैक्सेबल इनकम 6.1 लाख रुपये (8.5लाख-2.4 लाख) बचेगी।
Image Source : pixabayसेक्शन 80D के तहत आप खुद के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर 25,000 रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। आपके घर में सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, तो 50,000 रुपये की छूट उनके प्रीमियम्स पर भी मिलेगी। इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम 5.35 लाख रुपये बचेगी।
Image Source : pixabayजैन के अनुसार, अब आप LTA के तहत 50,000 रुपये की टैक्स छूट और पाते हैं, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी 4,85,000 रुपये बचेगी।
Image Source : pixabayअब ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपये टैक्स बनता है। लेकिन सेक्शन 87A के तहत यहां 12,500 रुपये की टैक्स छूट मिलती है। इसलिए यहां 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
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