

पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं।
Image Source : Fileइक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
Image Source : Fileजीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर भी आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Image Source : Fileसुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Image Source : Fileनेशनल पेंशन स्कीम के तहत 18-60 साल की आयुवर्ग के लोगों को 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है।
Image Source : Fileअगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो प्रिंसिपल के रिपेमेंट पर 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
Image Source : Fileआयकर की धारा 24बी के तहत 2 लाख रुपये का छूट ले सकते है।
Image Source : Fileनिवेश करने से भविष्य में किसी तरह की परेशानी होने पर खुद को मजबुत बनाए रखने में मदद मिलती है।
Image Source : Fileपैसा जितना सेव करते हैं वही आपके भविष्य में काम आता है, इसलिए निवेश करना शुरू कीजिए।
Image Source : FileNext : पेट्रोल-डीजल डलवाते वक्त ध्यान रखें ये 5 बातें