इन लोगों के लिए 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी नहीं

इन लोगों के लिए 31 जुलाई तक ITR फाइल करना जरूरी नहीं

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31 जुलाई है इस बार रिटर्न भरने की आखिरी डेट है। इसके बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी देना होगा।

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नौकरीपेशा और दूसरे व्यक्तिगत करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना जरूरी है।

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जिन लोगों की आय आयकर छूट की सीमा से कम है, उनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। यानी ITR भरना जरूरी नहीं है।

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75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भी आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। यानी ITR भरना जरूरी नहीं है।

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आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194पी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है।

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