ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बीच जानें क्या है मुआवजे का नियम?

ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बीच जानें क्या है मुआवजे का नियम?

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कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर के पास पटरी से उतर गई।

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हादसे में 50 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 350 से अधिक घायल हो गए।

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रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अनुसार किसी यात्री का एक्सीडेंट हो या उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा।

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जिस व्यक्ति की मौत या एक्सीडेंट हुआ है, उसकी अर्निंग यानी कमाई कितनी थी, उसके आधार पर मुआवजा मिलेगा।

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रेल दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 8 लाख रुपये है।

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यह नियम 2016 में रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से 1 जनवरी 2017 से लागू है।

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किसी रेल यात्री का अंगूठा कट जाता है तो उसके लिए 2 लाख 40 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

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