इन तीन तरीकों को अपनाया तो आपका टैक्स भी होगा जीरो

इन तीन तरीकों को अपनाया तो आपका टैक्स भी होगा जीरो

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केंद्रीय बजट के बाद से नई और पुरानी टैक्स रिजीम को लेकर हर ओर चर्चा है

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नई टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय पर छूट है तो पुरानी में बचत और बीमा के फायदे मिलते हैं

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लेकिन नई टैक्स रिजीम में भी तीन प्रावधान ऐसे में जहां आपको टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है

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आइए जानते हैं इन तीन विकल्पों के बारे में

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आप नई टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिक्शन के रूप में 50000 रुपये की छूट पा सकते हैं

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आयकर की धारा 80CCD(2) के तहत कर्मचारी के एनपीएस खाते में कंपनी द्वारा किया गया अंशदान

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अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान के लिए की गई कटौती

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