नई vs पुरानी टैक्स रिजीम, किसमें है आपका फायदा, यहां जानें

नई vs पुरानी टैक्स रिजीम, किसमें है आपका फायदा, यहां जानें

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मौजूदा समय में दो प्रकार की टैक्स रिजीम चलन में हैं। पहला - नई टैक्स रिजीम और दूसरा - पुरानी टैक्स रिजीम

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पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है।

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नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है।

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नई टैक्स रिजीम में किसी प्रकार की कटौती नहीं मिलती है।

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पुरानी टैक्स रिजीम में आप 80C, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और एचआरए जैसी छूट का आप फायदा ले सकते हैं।

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ऐसे में अगर आप होम लोन, इंश्योरेंस आदि भरते हैं तो पुरानी टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर रहेगी।

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