

TCS यानी टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स। यह एक तरह का टैक्स होता है जो कार खरीदते समय में कस्टमर को चुकाना होता है।
Image Source : FILEहालांकि टीसीएस चार्ज हर कार की खरीद पर नहीं चुकाना होता है।
Image Source : FILEटीसीएस डीलर द्वारा आपके पैन कार्ड नंबर के आधार पर काटा जाता है और सरकार को जमा किया जाता है।
Image Source : FILEटीसीएस काटने के बाद, डीलर या वाहन विक्रेता खरीदार को टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करता है।
Image Source : FILEनियम के मुताबिक, जब आप 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की कार खरीदते हैं, तो आपको 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का भुगतान करना होता है।
Image Source : FILEजो करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करता है, उसे रिफंड या टीसीएस की कटौती मिल सकती है। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं।
Image Source : FILENext : Canara Bank की 444 दिन की FD में 2.5 लाख रुपये जमा करें, तो मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा वापस