कितने मूल्य की कार खरीदने पर चुकाना होता है 1% TCS चार्ज, क्या मिल सकता है इसका रिफंड?

कितने मूल्य की कार खरीदने पर चुकाना होता है 1% TCS चार्ज, क्या मिल सकता है इसका रिफंड?

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TCS यानी टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स। यह एक तरह का टैक्स होता है जो कार खरीदते समय में कस्टमर को चुकाना होता है।

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हालांकि टीसीएस चार्ज हर कार की खरीद पर नहीं चुकाना होता है।

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टीसीएस डीलर द्वारा आपके पैन कार्ड नंबर के आधार पर काटा जाता है और सरकार को जमा किया जाता है।

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टीसीएस काटने के बाद, डीलर या वाहन विक्रेता खरीदार को टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करता है।

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नियम के मुताबिक, जब आप 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की कार खरीदते हैं, तो आपको 1% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) का भुगतान करना होता है।

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जो करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल करता है, उसे रिफंड या टीसीएस की कटौती मिल सकती है। इसके कुछ नियम और शर्तें हैं।

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