बकाया ट्रैफिक चालान माफ या कम कराने का मौका, जानें कैसे

बकाया ट्रैफिक चालान माफ या कम कराने का मौका, जानें कैसे

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अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपके पास दिल्ली में हुए ट्रैफिक चालान को माफ या कम कराने का मौका है।

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दरअसल, बकाया ट्रैफिक चालान को निपटारा करने के लिए दिल्ली पुलिस 11 मई को लोक अदालत लगाने जा रही है।

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11 मई को दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली राष्ट्रिय लोक अदालत (National Lok Adalat) में कर्मशियल और प्राइवेट, दोनों तरह के वाहनों के चालान का निपटारा होगा।

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लोक अदालत 11 मई को द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज़ एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी की अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच लगाई जाएगी।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, प्रत्येक बेंच एक दिन में केवल 1000 चालान का निपटारा करेगी।

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सभी कोर्ट परिसरों में लगने वाली 180 बेंचों में कुल 1,80,000 चालान का निपटारा किया जाएगा।

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नोटिस/चालान का प्रिंटआउट ले जाना अनिवार्य है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, अदालत परिसरों में प्रिंट की कोई सुविधा नहीं होगी।

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