

आप https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर लिंक कर सकते हैं
Image Source : Fileइनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें।अगर इस पोर्टल पर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए।
Image Source : Fileपैन नंबर के साथ पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें। एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा।
Image Source : Fileआप ‘Profile Settings’ पर जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
Image Source : Fileआधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए इनकमटैक्स.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और 'ई-पे टैक्स' पर जाएं।
Image Source : Fileपैन विवरण दर्ज करें और आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए चालान नंबर/आईटीएनएस 280 देखें और आगे बढ़ें।
Image Source : Fileसुनिश्चित करें कि शुल्क का भुगतान लघु शीर्ष 500 (शुल्क) और मुख्य शीर्ष 0021 [इनकम टैक्स (कंपनियों के अलावा)] के तहत एकल चालान में किया गया है।
Image Source : Fileभुगतान करें और पैन, एसेसमेंट ईयर तथा एड्रेस दर्ज करें। कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें टैब पर क्लिक करें।
Image Source : Fileआमतौर पर प्रोसेस फॉलो करने के 1 महीने बाद पैन, आधार से लिंक हो जाता है।
Image Source : FileNext : जेब में रखा नोट नकली तो नहीं, इन 5 तरीकों से पहचानें