पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऐसे कर सकते हैं Linking

पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद ऐसे कर सकते हैं Linking

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आप https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर लिंक कर सकते हैं

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इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें।अगर इस पोर्टल पर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए।

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पैन नंबर के साथ पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें। एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा।

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आप ‘Profile Settings’ पर जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।

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आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए इनकमटैक्स.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और 'ई-पे टैक्स' पर जाएं।

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पैन विवरण दर्ज करें और आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के लिए चालान नंबर/आईटीएनएस 280 देखें और आगे बढ़ें।

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सुनिश्चित करें कि शुल्क का भुगतान लघु शीर्ष 500 (शुल्क) और मुख्य शीर्ष 0021 [इनकम टैक्स (कंपनियों के अलावा)] के तहत एकल चालान में किया गया है।

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भुगतान करें और पैन, एसेसमेंट ईयर तथा एड्रेस दर्ज करें। कैप्चा कोड दर्ज करें और आगे बढ़ें टैब पर क्लिक करें।

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आमतौर पर प्रोसेस फॉलो करने के 1 महीने बाद पैन, आधार से लिंक हो जाता है।

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