

रेलवे अधिनियम के तहत रेलवे पुलिस को टिकट जांच का अधिकार नहीं है। टिकट की जांच सिर्फ टीटी ही कर सकता है। अगर पुलिस टिकट मांगता है तो इसकी शिकायत टीटी से करें।
Image Source : Fileबेटिकट महिला यात्री को टीटी या रेलवे पुलिस रात में ट्रेन से उतार नहीं सकते हैं। उसे तभी उतारा जा सकता है जब उसके साथ महिला पुलिस हो।
Image Source : File10 बजे के बाद टिकट चेक करने का अधिकार टीटी के पास नहीं है। टीटी के पास सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक टिकट चेक करने का अधिकार है।
Image Source : Fileमिडिल बर्थ के यात्री ट्रेन सफर के दौरान दिन में सोने की जिद नहीं कर सकते हैं। आप मिडिल बर्थ के यात्री को रात 10 से पहले और सुबह 6 बजे के बाद बर्थ खोलने से रोक सकते हैं।
Image Source : Fileरेलवे यात्री के पास अधिकार है कि वह साफ-सुथरा कोच और शौचालय की मांग करें। अगर रेलवे के स्टॉफ यह सुविधा नहीं देते हैं तो आप शिकायत कर मुआवजा मांग सकते हैं।
Image Source : Fileएक ताजा मामला सामने आया है। शताब्दी ट्रेन में एसी खराब होने पर दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने एक यात्री की शिकायत के बाद भी एसी ठीक न होने के मामले में रेलवे पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
Image Source : Fileसाथ ही शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देने को कहा।
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