

ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, भारत के वैसे नागरिक जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकता दी गई हो, उनका तत्काल स्कीम में फ्रेश पासपोर्ट नहीं बन सकता।
Image Source : FILEअगर भारतीय या विदेशी माता-पिता के द्वारा बच्चा गोद लिया गया है, तब भी तत्काल स्कीम में फ्रेश पासपोर्ट नहीं बन सकता।
Image Source : FILEविवाह से बाहर पैदा हुआ बच्चा और जिसका केवल एक माता या पिता है, वह तत्काल स्कीम में फ्रेश पासपोर्ट बनवाने की योग्यता नहीं रखता है।
Image Source : FILEनियम के मुताबिक, सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे का भी तत्काल स्कीम में फ्रेश पासपोर्ट नहीं बन सकता।
Image Source : FILEसिंगल माता-पिता वाले नाबालिग जिसमें किसी एक माता/पिता की मृत्यु हो गई हो, का तत्काल स्कीम में फ्रेश पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है।
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