

पोस्ट ऑफिस में 5 साल वाली टाइम डिपोजिट स्कीम में पैसा लगाने पर भी धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
Image Source : FILEनेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी निवेश पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसमें भी धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
Image Source : FILEPPF में जमा की गई रकम पर इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसमें सालाना 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है।
Image Source : FILEपोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश की रकम पर इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत छूट दी जाती है। इसमें 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं।
Image Source : FILEसीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में भी वरिष्ठ नागरिकों को जुड़ी इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत छूट दी जाती है।
Image Source : FILENext : ₹10 लाख तक में ये 5 सीएनजी कारें हैं जबरदस्त, माइलेज-परफॉर्मेंस सब में शानदार