

जनवरी खत्म होने के साथ ही फायनेंशियल ईयर खत्म होने की तारीख भी नजदीक आ रही है
Image Source : fileयही टाइम है जब आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज अपनी कंपनी के एचआर को सौंपने होते हैं। आपके पास भी इससे जुड़ा मेल आ गया होगा?
Image Source : fileअगर आपने टैक्स सेविंग का प्रूफ नहीं जमा किया तो आपके खाते में सैलरी इनकम टैक्स काटकर भेजी जाएगी।
Image Source : fileइनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये, 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा म्यूचुअल फंड, एफडी, एलआईटी प्रीमियम की रसीद, ULIP के प्रीमियम, PPF, सुकन्या और NSC के दस्तावेज जमा कर सकते हैं
Image Source : fileआप अपने होम लोन के मूलधन और ब्याज पर किया गया पेमेंट भी अपने टैक्स सेविंग दस्तावेजों में शामिल कर सकते हैं। ये सभी निवेश आपको मौजूदा वित्तीयवर्ष के दौरान ही करना चाहिए।
Image Source : fileदो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसके लिए आपको स्कूल की तरफ से जारी फीस का सर्टिफिकेट देना पड़ता है।
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