

टैक्स सेविंग के लिए होम लोन भी काफी कारगर उपकरण है, घर खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारा ने इसे काफी आकर्षक बनाया है
Image Source : fileफाइनेंशियल ईयर का अंत करीब होने के साथ ही आप भी टैक्स बचाने की जुगत में होंगे, ये तरीके आपके काम आ सकते हैं
Image Source : Canvaआयकर की धारा 80C के अंतर्गत आप होम लोन के प्रिंसिपल भुगतान पर 1.5 लाख रूपये तक की वार्षिक कटौती का दावा कर सकते हैं।
Image Source : canvaआप होमलोन की ईएमआई के ब्याज हिस्से पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती 2 लाख रूपये की सीमा तक उपलब्ध है। टैक्स लाभ तभी मिलता है जब आप प्रोपर्टी में रहने लगते हैं।
Image Source : file80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट प्राप्त कर सकते हैं
Image Source : fileयदि आपने 2016-17 में लोन लिया है, पहली बार घर खरीदा है और लोन की राशि 35 लाख तथा प्रोपर्टी की वैल्यू 50 लाख रूपये से कम हो, तो धारा 80EE के अंतर्गत 50,000/- रूपये की छूट
Image Source : fileयदि लोन 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 के बीच लिया है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से कम है तो 1.5 लाख रुपये की छूट
Image Source : fileइसके अलावा आप जॉइंट होम लोन लेकर भी अलग अलग टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं
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