

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई कारणों से कर दाताओं को नोटिस भेजता है
Image Source : fileयदि क्लेम किया गया टीडीएस फॉर्म 26एएस या फॉर्म 16 या 16ए से मेल नहीं खाता है
Image Source : fileयदि इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 26ए में कोई अंतर दिखाई देता है
Image Source : fileयदि आप ज्यादा मूल्य के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है
Image Source : fileयदि आप टैक्स रिटर्न देर से फाइल करते हैं या नहीं करते हैं
Image Source : fileयदि आप अपनी आय के मुकाबले अधिक डिडक्शन क्लेम करते हैं
Image Source : fileयदि टैक्स रिटर्न में अपनी आय की सही सही घोषणा नहीं करते हैं
Image Source : fileNext : 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के 10 नए नियम, बजट में हुई थी घोषणा