इस राज्य में बिना FASTag के नहीं चला पाएंगे गाड़ी

इस राज्य में बिना FASTag के नहीं चला पाएंगे गाड़ी

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अगर आप मुंबई, पुणे या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में रहते हैं तो 1 अप्रैल, 2025 से आप बिना FASTag के गाड़ी नहीं चला पाएंगे।

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महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल, 2025 से राज्य में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा।

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महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल बूथों पर भीड़भाड़ कम करना है।

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इससे पहले, 1 अप्रैल, 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 'एक वाहन, एक फास्टैग' पहल शुरू की थी।

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फास्टैग क्या है? फास्टैग एक स्टिकर टैग है जो NPCI और NHAI द्वारा नियंत्रित होता है। इससे गाड़ियों से टोल क्लेशन किया जाता है।

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एक बार फास्टैग सक्रिय हो जाने पर, जब भी वाहन टोल प्लाजा से गुजरेगा, तो टोल राशि बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से कट जाती है।

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