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ऑटो और टैक्‍सी चलाने के लिए अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जरूरी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

ऑटो और टैक्‍सी चलाने के लिए अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जरूरी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

बिज़नेस | Apr 19, 2018, 01:45 PM IST

ऑटो और टैक्‍सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्‍म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्‍य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्‍सी चला सकते हैं।