COMMERCIAL DRIVING LICENSE
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ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है जरूरी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्सी चला सकते हैं।
बिज़नेस | Apr 19, 2018, 01:45 PM IST
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