इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट में कहा गया है कि आईटीआर फाइलिंग, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हेल्पडेस्क चौबीसों घंटे काम कर रहा है और विभाग अन्य माध्यम से भी सहायता प्रदान कर रहा है।
कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार से एक और एक्सटेंशन की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने बढ़ते लॉगिन ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताई है।
मुजफ्फरपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां इनकम टैक्स अधिकारी बताकर एक घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
ये रिपोर्ट नौकरी द्वारा 12.75 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले 20,000 से ज्यादा नौकरीपेशा लोगों के देश भर में किए गए सर्वे पर आधारित है।
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख चूक जाते हैं, तो इसका सबसे पहला और सीधा असर आयकर की धारा 234F के तहत लगने वाले पेनाल्टी चार्ज के तौर पर फेस करना होता है।
आयकर विभाग ने 13 फरवरी 2025 से ही नए नियमों और फॉर्म्स पर काम शुरू कर दिया था। एक Rules & Forms कमेटी बनाई गई है, जो पुराने नियमों की समीक्षा और सुधार पर काम कर रही है।
टैक्सबडी का ये प्लेटफॉर्म टैक्सपेयर्स की सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आईटीआर फाइल करने में मदद करेगा।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के दूसरे एपिसोड में इनकम टैक्स ऑफिसर की एंट्री हुई थी। हालांकि, आशुतोष कुमार पांडे 12.50 लाख रुपये के सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे।
आईटीआर दाखिल करना एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आय का विवरण, अन्य आय पर देय कर, कटौतियों और छूटों की घोषणा करते हैं। टैक्स योग्य आय या मूल छूट सीमा से अधिक आय वाले व्यक्तियों को हर साल नियत तिथि से पहले अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होता है।
नए इनकम टैक्स बिल, 2025 के संशोधित संस्करण के क्लॉज 22 में हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम पर टैक्सेशन से संबंधित दो प्रमुख कानूनों को स्पष्ट किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संशोधित नया आयकर विधेयक पेश किया था, जो लोकसभा में पास भी हो गया। नए बिल में कुछ पुरानी छूटों को बरकरार रखा गया है।
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक, 2025 पेश किया जिसे पास कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले फरवरी महीने में नया इनकम टैक्स बिल पेश हुआ था। हालांकि, इसे बीते हफ्ते वापस लेने का ऐलान किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया, जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले, वित्त मंत्री ने 13 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश किया था, जिसे पिछले ही हफ्ते वापस लेने का फैसला किया गया था।
Income Tax Return: चाहे आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हों या डाक द्वारा, टैक्स दाखिल करना अक्सर आखिरी समय की प्रक्रिया होती है जिससे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है या गलतियां हो सकती हैं।
आप सैलरीड व्यक्ति हों, फ्रीलांसर, व्यापारी या फिर पेंशनभोगी – हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग फॉर्म तय हैं। ऐसे में आपको आईटीआर फाइल करने के लिए एक सही फॉर्म की जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई संस्करणों के कारण भ्रम से बचने और सभी सुधारों को समाहित करने के लिए एक स्पष्ट और अपडेटेड विधेयक के तौर पर नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा।
जांच में पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी, 2023 से मई, 2025 तक की जांच अवधि के दौरान शुद्ध आधार पर 36,671 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई 2025 को घोषणा करते हुए कहा कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-3 फॉर्म अब ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इनकम टैक्स बिल, 2025 को लेकर कुछ बहुत जरूरी चीजें साफ की हैं।
एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कितनी सैलरी मिलती है? आइए इस प्रश्न के जवाब को इस खबर के माध्यम से जानते हैं।
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