सीबीडीटी ने पिछले महीने मई के आखिर में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।
अगर व्यक्ति नोटिस जारी करने के बाद भी जानबूझकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिकारी अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर सकता है।
ITR Filling: वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर को राहत दी है। अगर आप भी उनमें से हैं तो इसका फायदा ले सकते हैं।
चालू आकलन वर्ष (2024-25) में 28 फरवरी तक 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए गए हैं और 431. 20 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया गया है।
देशभर के आयकर देने वाले को बड़ी राहत देते हुए अपडेटेड रिटर्न भरने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसका क्या फायदा मिलेगा।
व्यक्तिगत करदाताओं के पास वित्तीय वर्ष 2023-2024 (एवाई 2024-25) के लिए अपना आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय था, लेकिन वे शुल्क देकर 31 दिसंबर से पहले ऐसा कर सकते थे।
अपने आईटीआर में जीरो टैक्स योग्य इनकम की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आकलन वर्ष 2023-24 में 4.90 करोड़ है, जो 2022-23 में 4.64 लाख थी।
लोग अपना सुझाव लेने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज शुरू किया गया है। लोग अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर और ओटीपी के माध्यम से इसपर जा सकते हैं।
आकलन वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए कुल 7.28 करोड़ आईटीआर में से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि डेडलाइन के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माने से कोई छूट नहीं दी जाती है। करदाताओं को आयकर रिटर्न जमा करने के बाद रिटर्न को सत्यापित करना नहीं भूलना चाहिए।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.61 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए थे। बजट में घोषित व्यापक आयकर समीक्षा के पीछे का विचार कर कानून को सरल बनाना है।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 के मुताबिक, वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी के विपरीत परिणाम हो सकते हैं।
जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
How to register on e filing portal : अगर आपको जितना टैक्स चुकाना चाहिए था, उससे अधिक का भुगतान कर दिया है, तो आईटीआर फाइल करने से आपको टैक्स रिफंड प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपको कौन सा फॉर्म चुनना है। साथ ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड आईडी और एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकें।
ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसी सुरक्षित भुगतान विधियों का विकल्प चुनें।
बीते वित्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड आयकर रिटर्न फाइल हुए हैं। 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में रिकॉर्ड 9% का उछाल देखा गया है। कुल 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिए किये गए हैं।
Income Tax Return Last Date : अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2023 बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है।
31st December से पहले ऐसे कई काम हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। Kaam Ki Khabar में आपको बताते हैं 31st December से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है।
संपादक की पसंद