भारत के इस राज्य के निवासी नहीं देते Income Tax

भारत के इस राज्य के निवासी नहीं देते Income Tax

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भारतीयों को अपनी कमाई पर सरकार को एक निश्चित मात्रा में टैक्स देना पड़ता है

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इसमें निश्चित सीमा के अंदर कमाई करने वालों को राहत दी जाती है

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लेकिन सिक्किम के मूल निवासियों को भारत सरकार को आयकर नहीं देना होता है

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सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA) के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है

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सिक्किम राज्य कोअनुच्छेद 371-F के तहत विशेष राज्यों का दर्ज प्राप्त है. यहां पर 1949 में बना टैक्स रेगुलेशन लागू होता है

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सिक्किम 1975 में पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना और यहां 1950 में ‘भारत-सिक्किम शांति समझौता' हुआ

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इस समझौते में एक शर्त थी कि सिक्किम के निवासियों को कभी टैक्स नहीं देना होगा

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सिक्किम के लगभग 95 फीसदी लोग इनकम टैक्स छूट के दायरे में हैं

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