ITR filing: बिना रसीद के कितना HRA कर सकते हैं क्लेम?

ITR filing: बिना रसीद के कितना HRA कर सकते हैं क्लेम?

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की शुरुआत हो गई है।

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अगर आप ITR फाइल करने जा रहे हैं तो जान लें कि बिना रसीद के कितना एचआरए क्लेम कर सकते हैं।

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आपको बता दें कि अगर आपका सालाना रेंट 36,000 रुपये से कम है तो रिटर्न भरने में रेंट रसीद जमा करने की जरूरत नहीं है।

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यानी अगर आप मंथली 3000 रुपये से कम किराया पे कर रहे हैं तो आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के HRA छूट क्लेम कर सकते हैं।

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वहीं, अगर आपका सालाना रेंट 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको रेंट रसीद, और मकान मालिक का पैन नंबर देना अनिवार्य है।

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आपको बता दें कि इस बार आयकर विभाग ने 2025 के लिए ITR फॉर्म में वैलिडेशन सिस्टम जोड़ा है, जिससे फर्जी या अधूरी जानकारी तुरंत पकड़ी जा सकेगी।

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इसलिए इस बार गलत जानकारी देने से बचें। अगर गलत जानकारी देंगे और पकड़ में आ जाएगा तो आपको पेनल्टी देना होगा।

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