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मॉक टेस्ट में मोबाइल से नकल का आरोप, 70वीं BPSC प्रशिक्षु रोहित आनंद प्रशिक्षण से हटाए गए

गया बिपार्ड में 70वीं BPSC के प्रशिक्षण के दौरान मॉक टेस्ट में मोबाइल इस्तेमाल करने और फैकल्टी से दुर्व्यवहार के आरोप में प्रशिक्षु रोहित आनंद पर कार्रवाई की गई है।

मॉक टेस्ट में नकल- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV मॉक टेस्ट में नकल

गया के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में 70वीं BPSC के चयनित प्रशिक्षुओं के चौथे CFC/CIC प्रशिक्षण के दौरान अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। संस्थान ने जिला समादेष्टा समूह-4 के प्रशिक्षु रोहित आनंद को  बिहार सरकार सेवक आचरण नियमों के उल्लंघन और कथित दुर्व्यवहार के आरोप में प्रशिक्षण से विरमित करने का आदेश दिया है। यह आदेश 5 सितंबर 2026 को जारी किया गया।

मॉक टेस्ट में मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप

31 अगस्त को आयोजित मॉक टेस्ट के दौरान रोहित आनंद को कथित रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। संस्थान के मुताबिक, टेस्ट के दौरान रोहित आनंद कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए गए। परीक्षा प्रेक्षक और आईटी फैकल्टी दीपक वर्मा ने मोबाइल रखने और उसके उपयोग को प्रशिक्षण संस्थान के नियमों के विरुद्ध बताया। आरोप है कि जब मोबाइल फोन जमा करने के लिए कहा गया तो रोहित आनंद ने उसे देने से इनकार कर दिया। इस दौरान फैकल्टी के साथ बातचीत में शिष्टाचार और अनुशासन का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया।

प्रशिक्षुओं को पहले ही बताए गए थे नियम

गया बिपार्ड ने अपने आदेश में कहा है कि प्रशिक्षण शुरू होने के समय ही प्रशिक्षुओं को संस्थान के एसओपी और अनुशासन संबंधी नियमों की जानकारी दी गई थी। डिसिप्लिन मैनुअल के अनुसार,  कक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। संस्थान ने यह भी बताया कि घटना से संबंधित CCTV फुटेज उपलब्ध है। मामले को लेकर रोहित आनंद से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।

जांच के बाद हुई कार्रवाई

संस्थान के अनुसार, रोहित आनंद के स्पष्टीकरण, CCTV फुटेज और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई। इसके बाद आरोप प्रथम दृष्टा सही पाए गए और उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं माना गया। प्रशिक्षण दल के यंग प्रोफेशनल शुभम मिश्रा की जांच रिपोर्ट में भी आरोपों को सही बताया गया। इसके बाद बिपार्ड ने मामले को गंभीर अनुशासनहीनता और मिसकंडक्ट मानते हुए रोहित आनंद को प्रशिक्षण से विरमित करने का फैसला लिया। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से यह आदेश 5 सितंबर 2026 को जारी किया गया।

गया से अजित कुमार की रिपोर्ट 

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