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Hindi News बिहार Bihar Liquor News: बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर घर के बाहर लगेगा चेतावनी का पोस्टर, फिर मिलेगी सजा

Bihar Liquor News: बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर घर के बाहर लगेगा चेतावनी का पोस्टर, फिर मिलेगी सजा

Bihar Liquor News: बिहार का मद्य निषेध विभाग ऐसे लोगों के घरों के बाहर चेतावनी का पोस्टर लगाएगा जो पहली बार शराब पीते पकड़े जाएंगे, और दूसरी बार तो कड़ी सजा दी जाएगी।

Bihar Liquor News, Bihar Liquor Ban, Liquor News- India TV Hindi Image Source : PTI REPRESENTATIONAL बिहार में शराब को लेकर काफी सख्त कानून लागू हैं।

Highlights

  • पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छूट सकते हैं।
  • बिहार में शराब पीने की गलती दोहराना बहुत भारी पड़ सकता है।
  • सूबे के कई इलाकों से अवैध शराब पकड़े जाने की खबरें आती रहती हैं।

Bihar Liquor News: बिहार में शराबबंदी की नीति ने जाम छलकाने वालों के जीवन से सारा रस निचोड़ लिया। वही, कुछ महीने पहले तक इस कानून को तोड़ने वालों को कड़ी सजा भी मिलती थी। पिछले दिनों नीतीश सरकार ने सजा में थोड़ी ढील तो दी, लेकिन अभी भी मदिरा का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर कुछ कम दिक्कत नहीं होने वाली है। बिहार में अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और साथ ही घर के बाहर चेतावनी वाला पोस्टर भी लगेगा।

दूसरी बार पकड़े जाने पर मिलेगी कड़ी सजा
पहली बार में जुर्माना देकर छूटे लोगों के लिए दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाना काफी कष्टकारी साबित हो सकता है। नए कानून के मुताबिक, यदि कोई दूसरी बार शराब पीते पकड़ा गया तो उसे एक साल की सजा मिलना तय है। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, घर के बाहर पोस्टर चिपकाने का मकसद लोगों को चेतावनी देना है कि दोबारा शराब पीने की गलती न करें। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोगों की कायदे से जांच की जाएगी और ब्रेथ एनलाइजर से टेस्ट भी किया जाएगा।

Image Source : PTI Representationalबिहार में अक्सर अवैध शराब के पकड़े जाने की खबर आती रहती है।

जुर्माना देकर छूट चुके हैं हजारों लोग, लेकिन...
बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले बिहार में मद्य निषेध कानून में संशोधन कर इसकी सजा को थोड़ा हल्का किया गया था। पहले जहां शराब पीते हुए पकड़े जाने पर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी, वहीं अब पहली बार में जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान कर दिया गया है। यदि कोई सूबे में पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो वह 3 हजार रुपये से 5 हजार रुपये के बीच जुर्माना देकर छूट सकता है। नए नियम के आने के बाद हजारों की संख्या में लोग जुर्माना अदा कर छूट चुके हैं, लेकिन दूसरी बार गलती उनके लिए भारी पड़ सकती है।

कई लोग दोबारा भी कर रहे शराब का सेवन
मद्य निषेध विभाग को चेतावनी का पोस्टर लगाने का कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहली बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भी शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में चेतावनी का पोस्टर उन्हें गलती को दोहराने से रोकने में एक हद तक कारगर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध रूप से काफी शराब बेचने की खबरें आती रहती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग रोजाना ही सूबे के किसी न किसी हिस्से से शराब की बरामदगी की खबरें आती रहती हैं।