A
Hindi News बिहार पूर्व RJD सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार, SC ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला

पूर्व RJD सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार, SC ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला

प्रभुनाथ सिंह इस वक्त हजारीबाग जेल में बंद है। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें 2017 में दोषी ठहराया गया था।

Prabhunath Singh- India TV Hindi Image Source : ANI प्रभुनाथ सिंह दोषी करार।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत और पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जहां से प्रभुनाथ सिंह को रिहाई मिल गई थी। 

क्या है मामला?
बिहार की महाराजगंज सीट से सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दो लोगों की हत्या करवाई थी। रिपोर्ट की मानें तो 47 साल के दारोगा राय और 18 साल के राजेंद्र राय ने प्रभुनाथ सिंह द्वारा समर्थित उम्मीदवार को वोट करने से इनकार कर दिया था। मसरख के मतदान केंद्र के पास ही दोनों की हत्या कर दी गई थी। 

1 सितंबर को सजा पर बहस
सुप्रीम कोर्ट में प्रभुनाथ की सजा पर बहस 1 सितंबर को की जाएगी। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी और गृह सचिव को प्रभुनाथ को पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह अभी एक अन्य हत्या के मामले में हजारीबाग की जेल में सजा काट रहे हैं। प्रभुनाथ पर 1995 में मसरख के विधायक अशोक सिंह की हत्या करवाने का भी आरोप है। 

पहले हो चुके थे बरी
डबल मर्डर का मामला पहले निचली अदालत के पास पहुंचा था। यहां 2008 में प्रभुनाथ सिंह को रिहाई मिल गई थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट गया था। पटना हाई कोर्ट ने 2012 में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। पटना हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद मृतकों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

ये भी पढ़ें- लालू प्रसाद की बढ़ सकती है मुश्किलें, जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ये भी पढ़ें- BJP में शामिल हुए नेताओं की 'घर वापसी' पर कर्नाटक डिप्टी सीएम ने कहा, 'राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं'