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35 साल के युवक से की जा रही थी 14 वर्षीय लड़की की शादी, राजस्थानी दूल्हे समेत चार लोग गिरफ्तार

पुलिस ने बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी की कोशिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने दूल्हा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं।

पुलिस हिरासत में आरोपी- India TV Hindi
Image Source : REPORTER पुलिस हिरासत में आरोपी

मोतिहारीः रक्सौल में 14 साल की लड़की की शादी 35 साल के युवक से कराई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राजस्थानी दूल्हे समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, 8 जुलाई को प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि राजस्थान के कुछ व्यक्तियों द्वारा रक्सौल की नाबालिग लड़कियों से चोरी-छिपे विवाह कर, शादी की आड़ में मानव तस्करी किए जाने की संभावना है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई।

लड़की की सौतेली मां करा रही थी शादी

छापेमारी के दौरान पाया गया कि शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी और मंडप भी तैयार था। नाबालिग लड़की (14 वर्ष) की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने बताया कि उसके परिवार द्वारा जबरन शादी कराई जा रही है। उसने यह भी बताया कि राजस्थान से कुछ लोग पिछले चार दिनों से रक्सौल स्थित राजेश्वर होटल में ठहरे हुए हैं, उसकी सौतेली मां को कुछ पैसे दिए गए हैं। लड़के द्वारा घर का सामान और गहने देने का प्रलोभन भी दिया गया है।

सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी, रक्सौल के निर्देश पर हरैया थाना, रक्सौल थाना, एसएसबी 47वीं वाहिनी और प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर, पूर्वी चंपारण की टीम प्राइवेट होटल पहुंची और रूम नंबर 209 से चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया। पूछताछ और जन्म सत्यापन संबंधी दस्तावेजों की जांच में पता चला कि नाबालिग लड़की की उम्र 14 वर्ष है, जबकि विवाह करने वाला व्यक्ति 35 वर्ष का है। चारों व्यक्ति राजस्थान के रहने वाले हैं और आपस में मित्र हैं। जब विवाह करने वाले व्यक्ति से लड़की का नाम और उसके माता-पिता का नाम पूछा गया, तो वह जानकारी नहीं दे सका। जांच में यह भी सामने आया कि इन चारों में से एक व्यक्ति के द्वारा यह विवाह कराया जा रहा था।

पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

उचित प्रक्रिया अपनाते हुए नाबालिग लड़की को संरक्षण में लिया गया। राजस्थान निवासी दूल्हे सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद चारों व्यक्तियों को हरैया थाना लाया गया, जहां पंचायत मुखिया और सरपंच की उपस्थिति में नाबालिग लड़की के परिजनों से अंडरटेकिंग ली गई।

चारों व्यक्तियों के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 तथा मानव तस्करी/ट्रैफिकिंग के तहत हरैया थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मिंटू कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के निष्कर्ष के आधार पर यह प्रतीत होता है कि चोरी-छिपे विवाह कराना, विवाह में लड़के के पक्ष से किसी परिजन की अनुपस्थिति, तथा पैसे और सामान का लालच देकर गरीब परिवार को फंसाना गंभीर संदेह पैदा करता है। इससे यह आशंका और प्रबल होती है कि शादी की आड़ में मानव तस्करी का प्रयास किया जा रहा था।

रिपोर्ट: अरविन्द कुमार, मोतिहारी

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