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नेपाल से विवाह कर आई महिलाओं को मिलेगी भारतीय नागरिकता, कांग्रेस विधायक कमरूल हुदा ने किया विरोध

शादी कर नेपाल से भारत आई महिलाओं को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बिहार में सीमावर्ती जिले किशनगंज के तीन प्रखंड में इसे लेकर आवेदन शुरू किया गया है। महिलाओं को अपने साथ कुछ खास दस्तावेज लेकर आवेदन के लिए जाना होगा।

नेपाली महिलाओं को...- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV नेपाली महिलाओं को मिलेगी भारतीय नागरिकता

सालों से नागरिकता के लिए भटक रहीं नेपाली मूल की महिलाओं को अब भारतीय नागरिकता मिलने वाली है। भारत नेपाल के बॉर्डर पर किशनगंज जिले में इसे लेकर विशेष तैयारी की गई है। जिले के तीन प्रखंड  ठाकुरगंज, दिघलबैंक और टेढ़ागाछ में नेपाल से विवाह कर भारत आई महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें कई महिलाएं सालों से भारत में अपने परिवार के साथ रह रही हैं। लेकिन कुछ लोगों का नाम मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान और कुछ का जरूरी दस्तावेजों की कमी होने से अभी तक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं सका है।

शादी कर भारत आई नेपाली महिलाओं के मिलेगी नागरिकता

इन महिलाओं के लिए बिहार के किशनगंज जिले के सभी सात प्रखंडों में 8, 15 और 22 जुलाई को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इसमें महिलाओं को नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में भी सहायता दी जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने प्रखंड विकास अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं।

Image Source : India Tvनेपाली महिलाओं को नागरिकता का आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया शुरू

आपको बता दें कि नेपाली महिलाएं भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (सी) के तहत विदेशी महिला पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं नागरिकता देने के सवाल पर किशनगंज सदर विधायक कमरूल हुदा ने कहा कि हमारी हमेशा यह मांग रही है कि सभी धर्म के लोगों को नागरिकता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू ही नहीं अन्य देशों में रहने वाले मुसलमान भी प्रताड़ित है वो अगर यहां आते हैं तो उन्हें भी नागरिकता मिले। हुदा ने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए। अगर सभी को नागरिकता नहीं दी जाएगी और किसी खास धर्म जाति के लोगों को दी जाएगी तो हम इसका विरोध करेंगे।

वही बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि संसद के द्वारा कानून पास किया गया था और इसी आधार पर नागरिकता दी जा रही है।

इनपुट: राजेश दुबे (किशनगंज)