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Hindi News बिज़नेस सात दिन में नहीं लौटे ATM से कटे पैसे तो बैंक देगा जुर्माना

सात दिन में नहीं लौटे ATM से कटे पैसे तो बैंक देगा जुर्माना

नई दिल्ली: ई-बैंकिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन आपने जो सामान खरीदा होता है वो आपके पास नहीं पहुंचता।  ऐसे में आपको घबराने के

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नई दिल्ली: ई-बैंकिंग के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे तो निकल जाते हैं, लेकिन आपने जो सामान खरीदा होता है वो आपके पास नहीं पहुंचता।  ऐसे में आपको घबराने के बजाए धीरज से काम लेना चाहिए। हम अपनी खबर में बताएंगे कि ऐसी परिस्थितियों में आप किस तरह से सूझबूझ से काम लें। इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, जानिए आरबीआई ने ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से निपटने के तरीके बताए हैं। ई-बैंकिग के अलावा यह सुविधा ATM ट्रांजेक्शन पर भी लागू होती है।

अगर आपके खाते से पैसे कटने के बाद भी आपको वापस नहीं मिलते तो सबसे पहले अपने जिस बैंक का डेबिट कार्ड है वहां जाकर शिकायत करें। ट्रांजेक्शन अपने बैंक के ATM पर फेल हो या दूसरे बैंक के ATM पर, शिकायत अपने बैंक पर ही जाकर करें।