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जानिए किन स्त्रोत से होने वाली आय पर नहीं लगता कोई कर

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान इस उलझन में हैं कि आय के किन किन स्त्रोतों पर कर लगता है, तो अब परेशान मत होइए क्योंकि हम अपनी खबर में आपके उन

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नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान इस उलझन में हैं कि आय के किन किन स्त्रोतों पर कर लगता है, तो अब परेशान मत होइए क्योंकि हम अपनी खबर में आपके उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आप जैसे ही तमाम करदाताओं की परेशानी का सबब बनते हैं। इस खबर के जरिए विस्तार से जानिए आखिर किन किन स्त्रोतों से हुई आय पूरी तरह करमुक्त होती है।

नॉन टैक्सेबल इंकम यानी करमुक्त आय

1. कृषि आय (agricultural income)
कृषि से होने वाली आय करमुक्त है। लेकिन, करयोग्य आय पर आयकर की दरें निर्धारित करने के लिए कृषि से होने वाली कुल आय, यदि वह 5000 रुपए से अदिक हो, को ध्यान में रखा जाता है।

2. हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) से प्राप्तियां
हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई राशि जो परिवार की आय में से दी गई हो या अविभाजित संपत्ति की स्थिति में परिवार की संपत्ति मे होने वाली आय में से दी गई हो, चाहे HUF द्वारा उसकी कुल आय पर कर देय हो या नहीं। लेकिन, HUF से मिलने वाली कुछ प्राप्तियां धारा 64(2) के तहत सदस्य की आय में मिलाने जाने योग्य होती है।

3. साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा (Partner's Share Income)
यदि साझेदारी फर्म का कर निर्धारण अलग से हो चुका है, तो फर्म की कुल आय में से प्रत्येक साझेदार का हिस्सा करमुक्त होता है। प्रत्येक साझेदार का हिस्सा फर्म की करयोग्य आय को partnership deed में लिखी profit sharing ratio में बांटकर निकाला जाएगा।

4. भारतीय सुरक्षा परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ किए करार के तहत किसी विदेशी कंपनी को रॉयल्टी या तकनीकी सेवा के लिए फीस के रूप में उदित होने वाली आय।

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