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घबराएं नहीं, आसानी से बन जाते हैं खोए हुए प्रॉपर्टी और व्हिकल के कागजात

नई दिल्ली: घर और व्हिकल के मालिकाना हक के लिए जरूरी समझे जाने वाले प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन के कागजात को बड़े एहतियात के साथ रखना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही के कारण हम

अगर खो गए हैं मकान या...- India TV Hindi
अगर खो गए हैं मकान या गाड़ी के कागज तो दोबारा ऐसे बनवाएं

नई दिल्ली: घर और व्हिकल के मालिकाना हक के लिए जरूरी समझे जाने वाले प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन के कागजात को बड़े एहतियात के साथ रखना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही के कारण हम इन्हें खो बैठते हैं। ऐसे में हमे घबराने के बजाए थोड़ा धीरज धरना चाहिए। हम अपनी खबर में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप अपने अहम कागजात खोने के बाद भी आसानी से बना सकते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं जानिए...

खो गए हों प्रॉपर्टी के कागजात तो ऐसा करें-

FIR दर्ज कराएं
सबसे पहले जाकर FIR दर्ज कराएं। FIR संपत्ति के मालिक ही कराएं और कागजात खो जाने के कारण को स्पष्ट रूप से बताएं। फिर उस FIR की कॉपी करा कर संभाल कर रख लें और संपत्ति बेचने या खरीदने के समय इसे अपने साथ रखें।

विज्ञापन दें-
कागजात खो जाने पर अखबार में विज्ञापन जरूर दें, ताकि अगर वो किसी और व्यक्ति को मिले तो वो आपको वापस लौटा सके।

शेयर सर्टिफिकेट के लिए एप्लाई करें-
अगर आपके कागजात फ्लैट में गुम हुए हों तो FIR के आधार पर सोसायटी से शेयर सर्टीफिकेट की मांग कर सकते है। FIR को साक्ष्य  मानते हुए सोसायटी शेयर  सर्टीफिकेट जारी करती है। इसके साथ आप N.O.C की भी मांग करें क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन देन में इसकी जरूरत पड़ती है।

रजिस्ट्रेशन कराएं-
खोए हुए कागजात के एफिडेविट (हलफनामा) का रजिस्ट्रेशन करवाएं इसके लिए FIR नंबर और विज्ञापन में दी गईं सूचना भी स्पष्ट करें। अब इन दस्तावेजों को नोटरी के पास ले जाकर रजिस्टर्ड कराएं ताकि एफिडेविट लीगल रूप से वैध हो जाएं। डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करें-
डुप्लीकेट सेल डीड हासिल करने के लिए FIR, विज्ञापन, शेयर सर्टीफिकेट और नोटरी  द्वारा एफिडेविट की कॉपियों को रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाएं।

प्रॉपर्टी के वैध कागजातों के लिए काफी पैसे देने पड़ते है और अगर बैंक कागजात खो देता है तो आप हर्जाने की मांग भी कर सकते है।

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