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Hindi News क्राइम पिता के दोस्तों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, कई धाराओं में केस हुआ दर्ज

पिता के दोस्तों ने नाबालिग से किया गैंगरेप, कई धाराओं में केस हुआ दर्ज

रांझी पुलिस थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि संपर्क किये जाने पर परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की कुछ दिनों से परेशान नजर आ रही थी।

Jabalpur Gangrape, Madhya Pradesh Gangrape, Father Friend Gangrape- India TV Hindi Image Source : PTI REPRESENTATIONAL मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से पिता के दोस्तों द्वारा नाबालिग का गैंगरेप करने का मामला सामने आया है।

Highlights

  • जबलपुर जिले में 11 साल की एक लड़की से उसके पिता के 2 दोस्तों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया।
  • 7 दिसंबर को हुई घटना के बारे में 11 दिसंबर को पता चला, जिसके बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए।
  • 7वीं की छात्रा से उसके पिता के 2 दोस्तों ने घर के पीछे वाले भाग में ले जाकर कथित तौर पर रेप किया।

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबलपुर जिले में 11 साल की एक लड़की से उसके पिता के 2 दोस्तों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीड़िता सातवीं कक्षा की छात्रा है। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को हुई घटना के बारे में 11 दिसंबर को पता चला, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

‘आरोपियों की उम्र 25 और 26 साल है’
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बताया कि कक्षा 7वीं की छात्रा से उसके पिता के 2 दोस्तों ने उसके घर के पीछे वाले भाग में ले जाकर कथित तौर पर रेप किया। घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की उम्र 25 और 26 साल है। पीड़िता के पिता मजदूर हैं और घटना के वक्त वह घर में नहीं थे। उन्होंने कहा कि पड़ोस की एक महिला ने 11 दिसंबर को इस बारे में पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने लड़की के परिवार से संपर्क किया और मामला दर्ज किया।

‘लड़की ने पुलिस को आपबीती सुनाई’
रांझी पुलिस थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि संपर्क किये जाने पर परिजनों ने बताया कि उनकी लड़की कुछ दिनों से परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के बाद लड़की ने पुलिस को आपबीती सुनाई। परस्ते ने बताया कि दोनों आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में जांच जारी है।

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