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Hindi News क्राइम शादी में सिर्फ थाली छूने की इतनी बड़ी सजा! बेरहमी से की पिटाई, मन नहीं भरा तो घर में घुसकर भी खूब मारा

शादी में सिर्फ थाली छूने की इतनी बड़ी सजा! बेरहमी से की पिटाई, मन नहीं भरा तो घर में घुसकर भी खूब मारा

पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि जब इस घटना के बारे में ग्राम प्रधान और बुजुर्गों से शिकायत की तब उसके बाद आरोपियों ने फिर से घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने मामले को लेकर कहा कि वह जांच कर रहे हैं।

शादी समारोह में खाना छूने पर दलित युवक को पीटा - India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE शादी समारोह में खाना छूने पर दलित युवक को पीटा

देश को आजादी भले ही साल 1947 में मिल गई थी। लेकिन देश को छुआछूत जैसी कुरीतियों से अभी तक आजादी नहीं मिली है। आए दिन खबर आती है कि मात्र किसी को छू लेने से ही उसकी बेहरमी से पिटाई कर दी गई। दलित जाति के किसी व्यक्ति के द्वारा पानी की टंकी से पानी पी लेने पर पूरी टंकी साफ़ कराई जाती है। 

ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आया है। जहां एक युवक ने एक शादी में खाने को मात्र छू भर लिया तो उसकी पिटाई कर दी गई। मीडिया में आई जानकरी एक अनुसार, एक 18 वर्षीय दलित युवक के साथ एक शादी समारोह के दौरान खाने को छूने के लिए कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया और बेरहमी से पीटा गया। घटना वजीरगंज में हुई और पुलिस ने कहा कि, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है।

आरोपी के घर शादी समारोह में शामिल होने गया था पीड़ित 

मामले के बारे पीड़ित के परिवार ने बताया, 18 वर्षीय लल्ला गांव में एक शादी में शामिल होने गया था और संदीप पांडे के घर दावत का आयोजन किया गया था। जैसे ही लल्ला ने अपने लिए थाली उठाई, संदीप और उसके भाइयों ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। लल्ला के बड़े भाई सत्यपाल ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी पीटा और उसकी मोटरसाइकिल भी तोड़ दी।

पीड़ित की मां रेनू ने आरोप लगाया, "हमने संदीप और उसके भाइयों के आचरण के बारे में गांव में ग्राम प्रधान और बुजुर्गों के साथ मामला उठाया। जब आरोपियों को इसके बारे में पता चला, तो वे हमारे घर में घुस गए, लल्ला की फिर से पिटाई की और तोड़फोड़ की।"

एएसपी गोंडा शिव राज ने बताया कि, "आरोपी व्यक्तियों संदीप पांडे, अमरेश पांडे, श्रवण, सौरभ, अजीत, विमल, अशोक के विरुद्ध मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को लापरवाही से खतरे में डालने, आपराधिक धमकी देने और दंगा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।" उन्होंने कहा, "उन पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं और चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जाएंगे।"

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