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Hindi News क्राइम मध्य प्रदेश: चार साल की मासूम बच्ची हुई हैवानियत का शिकार, घर से किडनेप कर किया दुष्कर्म

मध्य प्रदेश: चार साल की मासूम बच्ची हुई हैवानियत का शिकार, घर से किडनेप कर किया दुष्कर्म

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक बेहद घिनोना मामला सामने आया है। जिले में एक 25 साल के एक व्यक्ति ने कथित रूप से एक चार साल की बच्ची को उसके घर से अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi Image Source : FILE प्रतीकात्मक फोटो

Crime News: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक बेहद घिनोना मामला सामने आया है। जिले में एक 25 साल के एक व्यक्ति ने कथित रूप से एक चार साल की बच्ची को उसके घर से अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक बच्ची का इलाज इंदौर के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस के मुतबिक आरोपी बच्ची को गत रात को पास के एक खेत में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुकताबिक बच्ची को बेहतर उपचार के लिए सोमवार रात इंदौर रेफर किया गया। 

'एक ढाबे में काम करता है आरोपी'

एसपी(SP) विवेक सिंह के मुताबिक सोमवार सुबह जानकारी मिली कि जसवाड़ी में अपने रिश्तेदार के घर पर रह रही चार साल की बच्ची सोते समय लापता हो गई। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि बच्ची के परिवारवालों की शिकायत पर लापता बच्ची की खोज-बीन चालू की गई। इस बीच पुलिस ने एक संदिग्ध(राजकुमार) को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया जो रविवार रात को इस परिवार से चारपाई मांगने गया था। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय आरोपी राजकुमार पास में बने ढ़ाबे में ही काम करता है।

बच्ची को झाड़ियों में फेंक आया था आरोपी

पुलिस ने बताया कि आरोपी से की गई पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और पूरी घटना को बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी की निशानदेही पर ढूढने पर बच्ची झाड़ियों में बेहोश मिली। जिसके बाद उसे तुरंत ईलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक के मुतबिक आरोपी रविवार-सोमवार की रात को मासूम बच्ची को पास के गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी ने करीब एक किलोमीटर दूर ले जाकर बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

मामले में पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी लगातार कंफ्यूज करने की कोशिश भी कर रहा था। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363  एवं 376 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट(Pocso Act) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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