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पड़ोस की लड़की ने युवक से तोड़ा रिश्ता, नंबर किया ब्लॉक, इस बात कर चाकू से काट दिया गला

गुजरात में एक युवक ने अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की की हत्या इस बात पर कर दी, क्योंकि उसने लड़के से रिश्ता तोड़ लिया और उसके फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया।

girl from the neighbourhood broke off the relationship with the young man blocked his number man sli- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV प्रतीकात्मक तस्वीर

गुजरात के कच्छ जिले में एक युवक ने रिश्ता खत्म करने और फोन नंबर ब्लॉक करने के कारण 19 वर्षीय युवती की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना बृहस्पतिवार को हुई और पुलिस ने उसी रात कच्छ के आदिपुर कस्बे के निवासी मोहित सिद्धपारा (22) नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपाधीक्षक आर डी जडेजा ने बताया कि पीड़िता साक्षी खानिया की शुक्रवार को यहां एक अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मोहित ने भुज में एयरपोर्ट रोड स्थित अपने कॉलेज के बाहर साक्षी का गला काट दिया, क्योंकि साक्षी ने उससे दोबारा संपर्क न करने को कहा था। 

साक्षी और मोहित पड़ोसी थे

जडेजा ने कहा, "साक्षी और मोहित आदिपुर में पड़ोसी थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे। बृहस्पतिवार को जब साक्षी अपने कॉलेज जाने के लिए भुज आई थी, तो मोहित ने उसे फोन किया और किसी कारण से आदिपुर वापस आने को कहा। हालांकि, साक्षी ने मना कर दिया और उससे कहा कि वह उसे फिर कभी फोन न करे।" पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब साक्षी ने अपनी मां को मोहित के कॉल के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे मोहित का नंबर ब्लॉक करने की सलाह दी, और उसने ऐसा ही किया। 

चाकू से काट दिया गला

जडेजा ने बताया, "उसके इस कदम से परेशान और गुस्से में, मोहित भुज स्थित उसके कॉलेज गया और नंबर ब्लॉक करने के लिए उससे पूछताछ की। जब साक्षी ने उससे कहा कि वह अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो मोहित गुस्से में आ गया और उसने चाकू से उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया।" जडेजा ने बताया कि युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया, "सुबह युवती की मौत हो जाने के बाद, अब आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।"

(इनपुट-भाषा)

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