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Hindi News क्राइम Jammu Kashmir Crime: तेजाब फेंकने वाले की पीड़िता ने की पहचान, शादी से किया था इनकार

Jammu Kashmir Crime: तेजाब फेंकने वाले की पीड़िता ने की पहचान, शादी से किया था इनकार

Jammu Kashmir Crime: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक फरवरी को तेज़ाब हमला झेलने वाली महिला ने अदालत में मुख्य आरोपी सज्जाद अहमद राठेर को पहचान लिया और अपना बयान दर्ज कराया।

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Highlights

  • पीड़िता ने अदालत में मुख्य आरोपी सज्जाद अहमद राठेर की पहचान की
  • आरोपी पर IPC की धारा 120B, 326A के तहत इल्जाम लगाए गए
  • आरोपी किशोर के खिलाफ वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जाए: पुलिस

Jammu Kashmir Crime: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक फरवरी को व्यक्ति ने महिला पर तेजाब से हमला किया था। तेजाब हमले की पीड़िता ने अदालत में मुख्य आरोपी सज्जाद अहमद राठेर को पहचान लिया और अपना बयान दर्ज कराया। उनके वकील मीर नाविद गुल ने कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता और दोस्तों के साथ सोमवार सुबह साढ़े 11 बजे अदालत पहुंची और बचाव पक्ष के वकीलों ने उससे जिरह की जो शाम साढ़े चार बजे तक चली। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता(IPC) की धारा 120बी (आपराधिक साज़िश), 326ए (तेज़ाब का इस्तेमाल कर जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत इल्ज़ाम लगाए गए हैं।

घटना के तीन हफ्तों के अंदर दायर किया आरोप पत्र

अधिकारियों ने बताया कि महिला का इलाज चेन्नई के एक नेत्र अस्पताल में चल रहा है। वह गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में हाज़िर हुई थी और उसने राठेर की शिनाख्त उस शख्स के तौर पर की जिसने उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका था। गुल ने कहा कि आरोप पत्र में महिला का अभियोजन के एक गवाह के तौर पर उल्लेख किया गया है। आरोप पत्र पुलिस ने घटना के तीन हफ्ते के अंदर ही दायर कर दिया था। यह घटना श्रीनगर शहर में हुई थी। 

जल्द इंसाफ की उम्मीद

वकील ने कहा, “ हम आरोप पत्र में उल्लेखित कुछ और गवाहों को (अदालत) लाने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद अभियोजन पक्ष अपनी अंतिम दलीलें रखेगा। हम जल्द इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं।” जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीन आरोपियों राठेर, मोहम्मद सलीम कुमार उर्फ टोटा और एक किशोर के खिलाफ एक हज़ार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने गुज़ारिश की है कि संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून के तहत किशोर के खिलाफ वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाया जाए। 

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