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Hindi News क्राइम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा: उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा: उमर खालिद और शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद, शरजील ईमाम और अन्यों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।

शरजील इमाम- India TV Hindi Image Source : PTI/FILE शरजील इमाम

नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्यों की न्यायिक हिरासत 1 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस चल रहा है। मंगलवार को कोर्ट ने सभी की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया। 

गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम तथा फैजान खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 22 नवंबर 2020 को कड़कड़डुमा कोर्ट में UAPA के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा आईपीसी की कई धाराओं और ऑर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

इनपर, दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। 

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

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