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Hindi News क्राइम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में आरोपी को जमानत दी, अब तक 18 आरोपियों को राहत

कोर्ट ने गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में आरोपी को जमानत दी, अब तक 18 आरोपियों को राहत

दिल्ली की एक अदालत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की विरोध रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को शुक्रवार को जमानत दे दी।

Republic Day violence, Republic Day violence bail, Republic Day violence accuse bail- India TV Hindi Image Source : PTI FILE दिल्ली की एक अदालत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को जमानत दे दी।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की विरोध रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को शुक्रवार को जमानत दे दी। बता दें कि इस मामले में अब तक 18 आरोपियों को राहत मिल चुकी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आरोपी गुरजोत सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर राहत दी। 5 महीने से अधिक समय से फरार सिंह पर एक लाख रुपये का इनाम था और उसे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 28 जून को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया।

‘अब तक गिरफ्तार सभी 18 लोगों को जमानत मिली’
आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जसदीप एस ढिल्लों ने बताया, ‘आज के जमानत आदेश के साथ लाल किला मामले में अब तक गिरफ्तार सभी 18 लोगों को नियमित जमानत मिल चुकी है।’ इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत ने मामले में 3 आरोपियों बूटा सिंह, मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह की जमानत मंजूर कर ली थी। हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी सिद्धू को 17 अप्रैल को जमानत दे दी गई। मई में आरोपपत्र दाखिल होने तक 13 गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। गणतंत्र दिवस पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर पुलिस से भिड़ंत हो गई थी।

अदालत ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को तलब किया
लाल किले में प्रदर्शनकारियों ने ध्वज स्तंभ पर धार्मिक झंडे लगा दिए थे और इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। भारतीय दंड संहिता, शस्त्र कानून, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष कानून, महामारी कानून और आपदा प्रबंधन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जून में अदालत ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 12 जुलाई को तलब किया था। (भाषा)

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